GST 2.0: सितंबर से लागू होंगे नए टैक्स स्लैब – 5%, 18% और 40%

Published On: September 6, 2025
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भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद टैक्स संरचना को सरल बनाने का बड़ा प्रयास किया गया था। हालांकि, समय-समय पर इसमें बदलाव की मांग उठती रही। केंद्र सरकार ने इन मांगों को ध्यान में रखते हुए सितंबर से GST 2.0 की घोषणा की है।

नए ढांचे के तहत टैक्स स्लैब को और सरल तथा स्पष्ट बनाने की कोशिश की गई है। पहले जहां कई स्तरों पर अलग-अलग दरें थीं, वहीं अब सरकार ने मुख्य रूप से तीन नई दरों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा असर आम लोगों, व्यापारियों और उद्योगों पर पड़ेगा।

सरकार का दावा है कि इस बदलाव से टैक्स संग्रह और पारदर्शिता दोनों में बढ़ोतरी होगी। नई दरें विशेष रूप से इस तरीके से तय की गई हैं कि आम उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और लग्जरी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अधिक कर लगाया जाए।

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